
**नई दिल्ली, 31 दिसंबर 2025: आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख आज घोषित की है। 1 जनवरी 2026 से लिंक न करने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आईटीआर फाइलिंग, रिफंड, बैंकिंग और निवेश प्रभावित होंगे
[2]।## क्यों जरूरी है लिंकिंग?सरकार ने टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए यह अनिवार्य किया है, ताकि एक व्यक्ति के कई पैन न हों। खासकर 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन बनवाने वालों के लिए यह डेडलाइन लागू है। देरी पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा
[3]## लिंक कैसे करें? (स्टेप-बाय-स्टेप)- आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर लॉगिन करें।- ‘क्विक लिंक’ में ‘लिंक आधार’ चुनें, पैन-आधार नंबर डालें।- आधार रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए ओटीपी से वेरीफाई करें; नाम मेल न खाने पर पहले सुधारें
[4]।- स्टेटस ‘लिंक आधार स्टेटस’ से चेक करें।## चूकने पर क्या होगा?पैन इनऑपरेटिव होने से एसआईपी बंद, सैलरी क्रेडिट में दिक्कत, टीडीएस उच्च दर पर कटौती और उच्च मूल्य लेन-देन रुक जाएंगे। तुरंत लिंक करें, आज आखिरी मौका है

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